मध्यप्रदेशराज्य

अब इन परिवारों को भी मिलेगा पी.एम. आवास योजना पक्का मकान, शुरू हो रहा सर्वे , ऐसे करें आवेदन

मध्यप्रदेश के बुदनी और श्योपुर को विधानसभा उपचुनाव से पहले राज्य सरकार की ओर कई सौगातें मिलने वाली हैं। बता दें  बुदनी के भैरुंदा में सीएम मोहन यादव ग्राम विकास सम्मलेन में पहुंचे थे।जहां सीएम मोहन यादव ने दो दर्जन से ज्यादा घोषणाएं की। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने पीएम आवास योजना में छूटे हुए परिवारों का दोबारा सर्वे कराने की घोषणा की है। साथ ही कहा कि छूटे हुए परिवारों का सर्वे कराने के बाद 6 माह के अंदर योजना का लाभ दिया जाएगा।

शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा 

भैरूंदा में ग्राम विकास सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान  ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना से जो भी भाई बहन वंचित रह गए हैं। उन्हें लाभ देने के लिए फिर से सर्वे का काम चालू किया जाएगा। इतना ही नहीं 6 महीने के अंदर छूटे हुए हितग्राहियों को योजना का लाभ मिल जाएगा. हालांकि अब प्रधानमंत्री आवास योजना में चार शर्तों को ख़त्म कर दिया गया है।

अब इन्हें भी मिलेगा लाभ

प्रधानमंत्री आवास योजना योजना में चार शर्तों को ख़त्म कर दिया गया है।  जानकारी के अनुसार पहले जिनके पास फ़ोन, मोटर साइकिल या स्कूटर, 10000 से अधिक मासिक आय, ढाई एकड़, सिंचित अथवा पांच एकड़ तक असिंचित जमीन थी वो योजना के पात्र नहीं थे। अब 15000 की मासिक आय वाले लोग भी योजना का लाभ उठा सकेंगे।

योजना के तहत किराए से भी मिलेंगे घर 

ऐसे परिवार जो किराए से घर लेना चाहते हैं। जिनके पास मकान खरीदने के लिए पैसा नहीं है। उन्हें पीएम आवास योजना के तहत किराए पर घर भी मिलेगा। सरकार ने इससे अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग नाम दिया है. इसके लिए मकानों का पूल तैयार किया जाएगा।

इसमें सार्वजनिक या प्राइवेट एजेंसी शामिल होंगी। राज्य सरकार एग्रीगेटर के साथ समझौता करेगी. किराया वेतन, शुल्क या पारिश्रमिक से काटा जाएगा. श्रमिक, कामकाजी महिलाएं, निर्माण श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा चालक, बाजार संघ, शैक्षणिक संस्थान, संविदा कर्मचारी, EWS और LIG परिवार इस योजना के पात्र होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाय) 2.0 के तहत अब फ्लैट/घर लेने पर 1.8 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। इसके लिए तैयारियां भी शुरु कर दी गई हैं।

योजना में ऐसे ऑनलाइन करें आवेदन 

PMAY वेबसाइट 

नागरिक मूल्यांकन ‘ विकल्प चुनें और लागू विकल्प पर क्लिक करें। ” स्लम निवासियों के लिए ” या ” अन्य 3 घटकों के तहत लाभ”। आधार कार्ड विवरण दर्ज करें। यह आपको आवेदन पृष्ठ पर पुनः निर्देशित करेगा, जहां आपको सभी विवरण सही-सही भरने होंगे। भरे जाने वाले विवरणों में नाम, संपर्क नंबर, अन्य व्यक्तिगत विवरण, बैंक खाता और आय विवरण आदि शामिल हैं। फिर, ‘ सहेजें ‘ बटन पर क्लिक करें। अब आवेदन पूरा हो गया है और इस चरण पर एक प्रिंट आउट लिया जा सकता है।

ऑफलाइन कैसे करें आवेदन 

PMAY के लिए ऑफ़लाइन आवेदन करने के लिए, आपको राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए  पर जाना होगा । वहां, आपको 25 रुपये और जीएसटी का भुगतान करने के बाद अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए आवेदन पत्र को भरना और जमा करना होगा। आपको वहां के कर्मचारियों द्वारा जारी किए गए आवेदन पत्र को भरना और जमा करना होगा।

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा किसी भी निजी संस्था/व्यक्ति को इस योजना के तहत किसी भी लाभार्थी से यह शुल्क वसूलने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। 

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