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दिल्ली में न्यू ईयर ईव पर कड़े नियम: ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में आतिशबाजी और लाउड म्यूजिक पर पाबंदी

दिल्ली: न्यू ईयर की शुरुआत होने में बस कुछ ही घंटों का वक्त बचा हुआ है, लेकिन इस बार न्यू ईयर ईव पर दिल्ली वाले पार्टी में आतिशबाजी नहीं कर पाएंगे. ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों को पुलिस और रेवेन्यू ऑफिस की टीमों ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी की पार्टी के नियम जारी किए हैं. नियमों के मुताबिक रूफटॉप पार्टियां नहीं होंगी और न ही लाउड म्यूजिक चल सकेंगे. अधिकारियों के अनुसार न्यू ईयर ईव पर होने वाले कार्यक्रमों की संख्या काफी अधिक रहती है. ऐसे में हर साल ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों से लोग देर तक शोर और आतिशबाजी की शिकायत करते हैं. साथ ही भारी संख्या में कार्यक्रम होने की वजह से सोसायटियों के बाहर सर्विस लेन पर पार्किंग के चलते जाम की समस्या भी बढ़ जाती है. ऐसे में ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों, आरडब्ल्यूए और मार्केट एसोसिएशन को इन नए नियमों की जानकारी दी जा रही है.

तय की गई गाइडलाइन

न्यू ईयर ईव और न्यू ईयर वाले दिन लगभग सभी सोसाइटियों और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में समारोह होते हैं, जिसमें काफी तादाद में जश्न के लिए लोग आते हैं. ऐसे में भीड़ के बीच कुछ असामाजिक तत्व भी घुस जाते हैं और ईव टीजिंग, छेड़छाड़, स्नैचिंग जैसी वारदात को अंजाम देते हैं, इस वजह से लोगों को परेशानी भी होती है. इन सभी दिक्कतों को देखते हुए आरडब्ल्यूए, मैनेजिंग कमेटी, मार्केट एसोसिएशन के लिए गाइडलाइन तय की गई हैं.

क्या हैं गाइडलाइन?

किसी भी पार्टी में 500 से ज्यादा लोग आने वाले हैं तो इसकी मंजूरी लेना जरूरी है. पब्लिक प्लेस, पार्क, कॉमन एरिया और अन्य जगहों पर आतिशबाजी पूरी तरह से प्रतिबंधित है. सोसायटी के अंदर या पास में ओपन कार डीजे पर रोक है. सोसायटी के अंदर, पब्लिक प्लेस, पार्क या कॉमन एरिया में ड्रिंक करना मना है. बिना मंजूरी के सोसायटियों के रूफटॉप पर पार्टी नहीं की जा सकती. डीजे का इस्तेमाल हो रहा है तो शोर तय समय में और तय सीमा के अंदर हो.

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