मध्यप्रदेशराज्य

बिजली उपभोक्ताओं के लिए नए नियम, 10,000 रुपये का जुर्माना और 3 साल की जेल होगी

भोपाल: मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अहम खबर है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कुछ ग्राहकों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। जिसमें अब ग्राहक पर 10 हजार का जुर्माना और 3 साल तक की जेल हो सकती है। आपको बता दें कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बड़ा फैसला लिया है जिसके मुताबिक अगर ग्राहक बिजली चोरी करता है या बिजली बिल का भुगतान नहीं करता है तो इस हालत में बिजली विभाग कनेक्शन काट सकता है। कनेक्शन कटने के बाद अगर कोई ग्राहक बिजली कनेक्शन दोबारा जोड़ता है तो उसे 3 साल की जेल का प्रावधान है। 

मनमाने तरीके से बिजली कनेक्शन दोबारा जोड़ा तो दर्ज होगी एफआईआर, 3 साल की जेल

बता दें कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली चोरी और बकाया होने पर काटे गए कनेक्शन को दोबारा जोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। इसके मुताबिक अगर कोई उपभोक्ता खुद से काटे गए कनेक्शन को दोबारा जोड़ता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इतना ही नहीं विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 और 138 के तहत ऐसे मामलों में छह महीने से तीन साल की जेल और 10 हजार रुपये जुर्माने का भी प्रावधान है।

तुरंत कार्रवाई के निर्देश

अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार फील्ड स्टाफ को किसी भी उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

कंपनी वसूलेगी 1 साल का बिल

आपको बता दें कि बिजली चोरी के मामलों में दिए गए प्रावधान के अनुसार कंपनी 1 साल का बिल वसूलती है। इसके बाद भी समय पर बिल का भुगतान नहीं करने पर कंपनी 15 फीसदी ब्याज वसूल रही है। जानकारी के अनुसार कनेक्शन कटने के बाद दोबारा कनेक्शन जोड़ने वाले उपभोक्ताओं पर दोबारा बिजली चोरी का मामला दर्ज किया जाएगा।

इन इलाकों में ज्यादा है बिजली चोरी

जानकारी के अनुसार शहर के कुछ इलाके बिजली चोरी के मामले में ज्यादा हैं। ये इलाके रडार पर हैं। बिजली कंपनी के भोपाल सिटी सर्किल के उत्तर और पूर्व संभाग के अंतर्गत आने वाले पुराने शहर के कुछ इलाके कंपनी के रडार पर हैं। अधिकारियों की मानें तो इसमें भानपुर, करोंद, चांदबड़, नवाब कॉलोनी, बाजपेयी नगर, मजदूर नगर, ब्लू मून कॉलोनी, बाग फरहत अफजा और जनता क्वार्टर जैसे इलाके शामिल हैं।

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